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रीवा सीधी हाईवे को फोर लाइन में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू, जमीन की खरीदी और बिक्री पर लगी रोक

Rewa Sidhi Four Line Road: रीवा के विकास में लगेंगे चार चांद, रीवा सीधी हाईवे को फोर लाइन सड़क में किया जाएगा तब्दील जोरों से शुरू हुआ काम, प्रशासन ने भूमि की खरीदी और बिक्री पर लगाई रोक

Rewa Sidhi Four Line Road: रीवा सीधी हाईवे को अब फोर लाइन में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रीवा-सीधी नेशनल हाइवे 39 को टू-लेन से चौड़ीकरण कर फोरलेन किया जाएगा, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, प्रशासन ने हाल ही में भूमि खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है, ताकि अनाधिकृत लेन-देन रोका जा सके.

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भूमि की खरीदी और बिक्री पर लगी रोक

फोर लाइन सड़क मार्ग की जानकारी लगने के बाद भू माफिया भी सक्रिय हो गए हैं मुनाफाखोर सड़क के किनारे जमीन खरीद कर मुआवजे की आस लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने भूमि की खरीदी और बिक्री पर रोक लगा दी है.

गुढ़ क्षेत्र के एसडीएम ने आदेश जारी किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के द्वारा रीवा-सीधी खंड के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत इस मार्ग पर भूमि के क्रय-विक्रय, बटांकन और डायवर्जन पर रोक लगा दी गई है, आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस समय भूमि की खरीदी-बिक्री या बटांकन करता है तो उसकी जिमेदारी उसकी खुद की होगी.

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60 किलोमीटर की सड़क को किया जाएगा फोरलेन

रीवा-सीधी मार्ग में 16 किमी सडक़ पहले से फोरलेन है, जिसमें 2.28 किमी मोहनिया टनल भी शामिल है। लगभग 60 किमी सडक़ और फोरलेन किया जाना है। मोहनिया टनल से चुरहट के पास सर्रा तक मार्ग फोरलेन है। वहां से सीधी के लिए फोरलेन निर्माण कराया जाएगा,

सोन नदी का पुल भी अभी दो लेन का है इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक और दो लेन का पुल बनाना होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रीवा-सीधी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी है. इसलिए तत्काल प्रभाव से सडक़ के आसपास की भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई है, साथ ही सर्वे और अन्य प्रक्रियाओं के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी.

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इन गांव में जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक

रीवा जिले में गुढ़ तहसील के प्रभावित ग्राम खड्डा, उमरी (अवधेशपुर), रीठी, महसांव, पुरास, बड़ागांव, भीटी, गेरुई, पकरा, बंजारी, मुडिया, नारायणपुर, गांजर, पड़ेरुआ, अमिलिहा, बरिगवां, भटिगवां, गुढ़वा, बदवार, बरसैतादेश, हटवा की भूमि का क्रय-विक्रय, बटांकन एवं डायवर्जन की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है.

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